भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य शिक्षा केंद्र अब उन बच्चों के माता-पिता को मौका दे रहा है, जिन्हें पहले चरण की लॉटरी में कोई स्कूल आवंटित नहीं हो पाया था या जिन्हें आवंटित स्कूल पसंद नहीं आया था। दूसरे चरण के लिए चॉइस फिलिंग 16 जून से 20 जून तक की जा सकेगी, और इसके बाद 25 जून को राज्य शिक्षा केंद्र लॉटरी निकालेगा।
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने सभी कलेक्टरों और जिला समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा है कि दूसरे चरण के लिए नए आवेदन जमा नहीं होंगे। इसमें सिर्फ वे आवेदक शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था। जिनका सत्यापन हो चुका था और वे पात्र पाए गए थे, लेकिन उन्हें पहले राउंड में कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ था।
इसके अलावा, जिन आवेदकों को पहले राउंड में स्कूल आवंटित हो गया था, लेकिन स्कूल पसंद न आने के कारण उन्होंने दाखिला नहीं लिया था, वे भी दूसरे राउंड के लिए अपनी स्कूलों की पसंद (चॉइस) को अपडेट कर सकेंगे। इस चरण में दोबारा सत्यापन की प्रक्रिया भी नहीं होगी।