नीमच। कलेक्टर हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के तीन प्रकरणों में अनावेदकों पर कुल एक लाख दस हजार रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक वाहन मालिक जगदीश पिता नंदलाल दर्डिंग निवासी चपलाना तहसील मनासा जिला नीमच द्वारा रेत परिवहन हेतु रायल्टी पास नहीं पाये जानें पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपए इस प्रकार वाहन चालक ,मालिक पर कुल. 28750 रूपए की शास्ति अधिरोपित की है। खानि अधिकारी को निर्देशित किया है कि अधिरोपित जुर्माने की राशि 28750 रूपए चालान से 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने पर जप्त शुदा वाहन ट्रेक्टर सोनालिका डीआई 42 (MP44AB4618) को मुक्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज सर्वेयर द्वार 8 जून 2025 खजुरी तहसील मनासा में आकस्मिक भ्रमण के दौरान वाहन ट्रैक्टर सोनालिका डीआई 42 (MP44A84618) में खनिज भरा हुआ पाया गया। वाहन चालक को रायल्टी रसीद जांच हेतु दिखाने के निर्देश दिए गए। मौके पर वाहन चालक,मालिक के पास रेत परिवहन हेतु रायल्टी पास नहीं पाये जाने से जप्त कर पुलिस थाना मनासा की अभिरक्षा में रखा गया। तथा अवैध परिवहनकर्ता के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था ।
इसी तरह कलेक्टर हिमाशु चंद्रा द्वारा मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अन्य प्रकरण में अनावेदक वाहन मालिक बंशीलाल पिता रामलाल गुर्जर निवासी म.नं.21 नलवा तहसील मनासा जिला नीमच द्वारा रेत परिवहन हेतु रायल्टी पास नहीं पाये जानें पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25 हजार रूपए इस प्रकार वाहन चालक ,मालिक पर कुल. 28750 रूपए की शास्ति अधिरोपित की है।
कलेक्टर हिमाशु चंद्रा द्वारा मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक वाहन मालिक सुमित पिता सुनिल अग्रवाल निवासी ग्राम चंगेरा तहसील नीमच जिला नीमच द्वारा रेत परिवहन हेतु रायल्टी पास नहीं पाये जानें पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 2250 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 50 हजार रूपए इस प्रकार वाहन चालक ,मालिक पर कुल. 52500 रूपए की शास्ति अधिरोपित की है।