BREAKING NEWS
KHABAR : देश का मान बढ़ाएंगे, हर घर तिरंगा लहराएंगे,.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     KHABAR : हरियाली अमावस्या पर निकली भगवान श्री.. <<     KHABAR : हरियाली अमावस्या पर सुखानंद धाम में उमड़ा.. <<     BIG NEWS : पेट्रोल पंप लूट से पहले पुलिस का बड़ा.. <<     BIG REPORT : चार माह से खुदी पड़ी सीसी रोड,.. <<     KHABAR : जाजू कॉलेज में आज लगेगा विशाल स्वास्थ्य.. <<     KHABAR : हजरत नसरुल्लाह खां सैलानी बाबा का 13वां.. <<     REPORT : पंख अभियान में बालिकाओं के सशक्तिकरण पर.. <<     KHABAR : बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला स्तरीय.. <<     REPORT : हर घर तिरंगा अभियान से गूंजा.. <<     KHABAR : माकड़ौन में वृक्ष गंगा अभियान के तहत निकली.. <<     KHABAR : 14 अगस्त को हरवार में लगेगा जनसमस्या.. <<     KHABAR : 15 अगस्त को नीमच में रहेगा शुष्क दिवस, सभी.. <<     KHABAR : कुकड़ेश्वर में श्री चारभुजा नाथ की भव्य रथ.. <<     KHABAR : कुकड़ेश्वर में 10 से 16 अगस्त तक गूंजेगी.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
September 8, 2025, 5:22 pm
REPORT : जिला दण्‍डाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने आगामी त्‍यौहारों को दृष्टगित रखते हुए जिले के लिए जारी किए प्रतिबंधात्‍मक आदेश, उल्लंघन की दशा में कठोर कार्रवाई का प्रावधान, पढ़े खबर

Share On:-

नीमच। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी हिमांशु चंद्रा व्‍दारा नीमच जिले में आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिकता सुरक्षा 2023 की धारा 163(1) के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया है। इस प्रतिबंधात्‍मक आदेश के अंतर्गत आगामी पर्व यथा नवरात्रि, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, दशहरा, वाल्मिकी जयंती, धनतेरस, दीपावली,डॉ.सैयदाना साहब, गोर्वधन पूजा गुरूनानक जयंति जन्‍म दिवस  इत्यादि त्यौहारों के मद्देनजर  फेसबुक, व्‍हाटसअप,(X) एक्‍स, यु-ट्यूब, इंस्‍टाग्राम, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया साईट्स पर आपत्तिजनक पोस्‍ट, सामग्री डालने, लाईक्‍स, कमेंटस एवं शेयर करने पर प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया हैं।

जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में विभिन्न मोबाइल कंपनियों, विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया हैं। कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देंगे, जब तक, कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते। नीमच जिले के समस्त होटलों, लॉज धर्मशाला के मालिक, प्रबंधक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक उनके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण, नौकर, चौकीदार, सुरक्षागार्ड आदि के निवास स्थान, चालचलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देंगे।

जिले के शासकीय अथवा निजी ठेके पर चल रहे निर्माण कार्य, चाहे वे किसी भी स्वरूप के हो, ठेकेदार द्वारा नियोजित स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों को अस्थाई रूप से दैनिक मजदूरी पर बाहर से लाकर काम पर लगाये गये श्रमिकों, मजदूरों की सम्पूर्ण जानकारी उनके स्थाई पते सहित 07 दिवस में संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे। आगामी त्यौहारो एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

आगामी त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्‍स), घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्‍लम, खंजर, शमसीर या अन्य किसी भी प्रकार के हथियार, जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हो। आगामी त्‍यौहारों के दौरान प्रभाव से धार्मिक, आयोजनों, जुलुस, रैली आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी के लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई उपरोक्‍त आदेश का उल्‍लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा(1) के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 5 नवम्‍बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा।  

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE