नीमच। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 15 अगस्त 2026, स्वतंत्रता दिवस को नीमच जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने आदेश जारी कर जिले की सभी कंपोजिट मदिरा दुकानों, एफएल-6 थोक सैनिक कैंटीन, एफएल-7 फुटकर सैनिक कैंटीन, एफएल-2 रेस्टोरेंट बार तथा एफएल-3 होटल बार को 15 अगस्त को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिले में मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए।