इंदौर। पूर्व मंत्री और रायसेन जिले की भोजपुर सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ इंदौर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए) ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सीबीआई ने रिजर्व बैंक की शिकायत पर उनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए थे। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें 16 सितंबर को उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
ये है मामला-
पटवा की कंपनी ने सितंबर 2014 में बैंक ऑफ बड़ौदा से 36 करोड़ रुपए का लोन लिया था। आरोप है कि लेन-देन में गड़बड़ी कर किस्तें समय पर नहीं चुकाई गईं। मई 2017 में इसे एनपीए घोषित कर जुलाई 2017 तक 33.45 करोड़ रुपए चुकाने का नोटिस जारी किया गया। इसके बाद मामला डीएम कोर्ट में गया, जहां कुर्की के आदेश हुए। बाद में डीआरटी में अपील भी की गई।