नीमच। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच के विशाल खाड़े ने पुराने जमीन विवाद के चलते आर्मी के जवान से मारपीट करने वाले दो आरोपियों पर्वत सिंह (38) पिता निर्भय सिंह राजपूत और कमल सिंह (35) पिता देवी सिंह सौंधिया, दोनों निवासी ग्राम मेलकी मेवाड़, थाना नीमच सिटी दृ को भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के तहत दोषी मानते हुए 3-3 माह का सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
यह था मामला-
एडीपीओ अजय वर्मा ने जानकारी दी कि घटना 17 सितंबर 2020 की है। फरियादी दिलीप राजपूत, जो आर्मी में जवान हैं, छुट्टी पर अपने गांव आए हुए थे। उनका और आरोपियों का घर आमने-सामने है तथा पूर्व से ही जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। घटना के दिन जब दिलीप कुएं पर जा रहे थे, तभी दोनों आरोपियों ने विवाद कर उनसे मारपीट की। पर्वत सिंह ने पत्थर से और कमल सिंह ने लकड़ी से हमला कर उन्हें चोट पहुंचाई। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।
फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना नीमच सिटी पर दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष की दलील-
विचारण के दौरान अभियोजन ने फरियादी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे सिद्ध किया। इस पर न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई और अर्थदंड की राशि में से 1000 रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़ित दिलीप को प्रदान करने का आदेश दिया। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अजय वर्मा ने की।