शाजापुर। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विवादित प्रावधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के फैसले का मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्वागत किया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान ने कहा कि अदालत ने इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करते हुए स्पष्ट किया है कि यह संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय से जुड़ा विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस विधेयक से करोड़ों नागरिकों, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक और सामाजिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए व्यापक विचार-विमर्श आवश्यक है।
शहरयार खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि लोकतंत्र तभी मज़बूत होता है, जब हर वर्ग को बराबरी का अधिकार मिले और किसी समुदाय के साथ अन्याय न हो। उन्होंने कहा कि यह निर्णय साबित करता है कि न्यायपालिका सदैव नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। कांग्रेस ने भरोसा दिलाया कि वह संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द की रक्षा के लिए लगातार संघर्षरत रहेगी।