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November 4, 2025, 8:06 pm
KHABAR : विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जिले में 4 नवम्बर से प्रारंभ, कलेक्टर गर्ग ने दी राजनीतिक दलों एवं पत्रकारों को विस्तृत जानकारी, बोली- सभी राजनीतिक दल मतदान केंद्रों में अपने-अपने बीएलए नियुक्त करें, पढ़े खबर

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मंदसौर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अदिती गर्ग की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय स्थित सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक एवं पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (Special Intensive Revision - SIR 2026) के दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई। 

कलेक्टर गर्ग ने बताया कि निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत मतदाता सूची के अद्यतन का कार्य जिले में चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। यह प्रक्रिया जिले के प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 नवम्बर 2025 से 4 दिसम्बर 2025 तक संचालित होगी। इस अवधि में प्रत्येक मतदाता के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि गणना प्रपत्र भरते समय मतदाताओं से किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक गणना प्रभारी (EFs) को मतदाताओं से सीधे जानकारी प्राप्त कर डेटा संकलित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके उपरांत मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियाँ 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक आमंत्रित की जाएंगी। सभी दावे एवं आपत्तियों का निराकरण 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। 

कलेक्टर गर्ग ने बताया कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक मतदाता के घर पर बीएलओ कम से कम तीन बार संपर्क किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु मान्य दस्तावेज पहचान के प्रमाण स्वरूप मान्य होंगे – किसी केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी/पेंशनर को जारी पहचान पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश। भारत में किसी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र या प्रमाणपत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र। पासपोर्ट। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाणपत्र। सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र। वन अधिकार प्रमाणपत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या अन्य जाति प्रमाणपत्र। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर। सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाणपत्र। आधार पत्र। कलेक्टर ने सभी से अपील की कि वे आम नागरिकों को मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने के लिए प्रेरित करें, ताकि जिले में 100 प्रतिशत पात्र मतदाता सूची में सम्मिलित हो सकें। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी एकता जायसवाल, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पत्रकारगढ़ मौजूद थे।

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