नीमच। जिले में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत कार्रवाई करते हुए एक वाहन मालिक पर 1 लाख 6 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की है।
जिला खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार 31 जुलाई 2026 को तहसील मनासा के रामपुरा रोड पर जांच के दौरान डंपर क्रमांक MP44GA1404 से मुरूम का अवैध परिवहन किया जाना पाया गया। इस मामले में वाहन मालिक शोभाराम पिता दुरगालाल चंदेल, निवासी सावनकुंड, तहसील नीमच के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई।
प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि के रूप में 6 हजार रुपए तथा 1 लाख रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 1.06 लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि शास्ति राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहन को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने पर संबंधित के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।