नीमच। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 9 से 14 नवंबर 2025 तक चलाए जा रहे “न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह” के तहत बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच द्वारा ग्राम पंचायत मोरवन के सामुदायिक भवन में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।शिविर में ग्राम पंचायत मोरवन एवं आसपास के ग्रामों के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या ग्रामीण उपस्थित थे।
इस अवसर परजिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमचकी सचिव शोभना मीणा ने उपस्थित विद्यार्थियों एवं आमजनों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम आदि महत्वपूर्ण विधिक विषयों पर जानकारी दी।
उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बाल सगाई, मृत्यु भोज आदि को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। समाज में व्यापक जागरूकता और मानसिक परिवर्तन से ही वास्तविक बदलाव संभव है।”
सचिव मीणा ने समाज के स्वच्छ एवं निष्पक्ष छवि वाले लोगों को सामुदायिक मध्यस्थ (Community Mediator) के रूप में आगे आने के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवीण कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे।
इस अवसर पर अमर सिंह गौड़, भगालाल गौड़, तुलसीराम चंदेल, हीरालाल चंदेल, गोपाल गरासिया, डूंगरमल रावत, बंसीलाल धनगर, उर्मिला रावत, अर्जुन गुर्जर, सीताराम धनगर सहित ग्रामवासी उपस्थित थे।