मंदसौर। न्याय उत्सव विधिक सेवा सप्ताह- दिनांक 9 नवम्बर से 14 नवम्बर 2025- के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर द्वारा माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर अनीष कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत खिलचीपुरा में ’दिनांक 12 नवम्बर, 2025 को विधिक साक्षरता शिविर का सफल आयोजन किया गया, शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायाधीश सुधीर सिंह निगवाल तथा व्यवहार न्यायाधीश राजकुमार त्रिपाठी ने सहभागिता की।
शिविर को संबोधित करते हुए न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुधीर सिंह निगवाल ने ग्रामीणजनों को महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों, निशुल्क विधिक सहायता और सलाह योजना, मोटर वाहन अधिनियम, दुर्घटना दावा प्रकरण, तथा नागरिकों को उपलब्ध कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि समाज के हर वर्ग, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर, महिला, बालक, वरिष्ठ नागरिक तथा दिव्यांगजनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। व्यवहार न्यायाधीश राजकुमार त्रिपाठी ने अपने संबोधन में महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों जैसे-घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम आदि की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है ताकि वे किसी भी प्रकार के शोषण या अन्याय के विरुद्ध कानूनी रूप से सशक्त होकर आगे आ सकें। शिविर आयोजन को उद्देश्य जनसामान्य को कानूनी रूप से साक्षर करना था। शिविर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ, जिससे आमजन को न्याय तक सरल एवं समान पहुंच सुनिश्चित करने की भावना सशक्त हुई। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार ग्राम पंचायत सचिव दिनेश अहिरवार द्वारा व्यक्त किया गया। शिविर में ग्रामवासी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशाकार्यकर्ता, महिला स्वसहायता समूह की सदस्याएँ, आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित हुए।