मनासा। मारुति वैन को तेज गति और लापरवाही से चलाकर साइकिल सवार की मृत्यु कारित करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा भूपेन्द्र आर्य ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी अनिल पिता भेरूलाल राठौर (35), निवासी नगर पालिका कॉलोनी, जिला मंदसौर को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत दोषी मानते हुए यह दंड दिया।
शासन की ओर से पैरवी कर रहे एडीपीओ अरविंद थापक ने बताया कि यह घटना लगभग आठ वर्ष पूर्व 14 अप्रैल 2017 को सुबह करीब 6 बजे मनासा–कुकड़ेश्वर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास हुई थी। मृतक दिनेश खाती साइकिल से अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी आरोपी ने तेज व लापरवाहीपूर्वक मारुति वैन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी और वाहन साइकिल सवार के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे मौके पर ही दिनेश की मृत्यु हो गई।
घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने डायल-100 को सूचना दी और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच उपरांत थाना मनासा में अपराध पंजीबद्ध किया तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चश्मदीद गवाह ओमप्रकाश व रामलाल सहित अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराए गए, जिससे अपराध संदेह से परे प्रमाणित हुआ। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।