नीमच। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं वरिष्ठ खंड के व्यवहार न्यायाधीश अंकिता गुप्ता के न्यायालय में वर्ष 2019 से लंबित नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (एन.आई. एक्ट) का प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सफलतापूर्वक निपटाया गया। यह प्रकरण बालाजी ट्रेडर्स बनाम रमेश (परिवर्तित नाम) व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित था, जिसमें परिवादी द्वारा 2,87,000 रुपये के चेक अनादर के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। यह मामला लगभग सात वर्षों से न्यायालय में लंबित था और बचाव साक्ष्य के चरण तक पहुँच चुका था।
राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर प्रकरण को सुलह हेतु प्रस्तुत किया गया। पीठासीन अधिकारी अंकिता गुप्ता और खंडपीठ सदस्य अर्चना तिवारी ने दोनों पक्षों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभ, शीघ्र न्याय और आपसी समझौते के महत्व के संबंध में विस्तार से समझाया। उक्त प्रकरण के सफल निराकरण में अधिवक्ता महेश पाटीदार और सुनील बंधु का विशेष योगदान रहा। उनके सहयोगात्मक प्रयासों से दोनों पक्ष आपसी समझौते पर सहमत हुए और विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकला।