नीमच। ग्राम जावी में 29 दिसंबर 2023 को हुए विवाद में कुल्हाड़ी और हथौड़े से हमला करने के मामले में न्यायालय ने चार परिवार के सदस्यों को दोषी ठहराया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े ने सुनील व्यास, प्रहलाद व्यास, कृष्णा बाई व्यास और संजय व्यास को 1-1 साल के सश्रम कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
फरियादी गोविंद व्यास ने आरोपियों को अपने घर के सामने मिट्टी डालने से मना किया था, जिससे विवाद बढ़ा और आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें आसपास के लोगों ने बचाया।
कोर्ट ने आरोपियों को धारा 324/34 और 323/34 के तहत दोषी पाया और जुर्माने की राशि में से 1,500-1,500 रुपए मुआवजे के तौर पर दोनों घायलों को दिए जाएंगे।