देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋतुराज सिंह ने उदयनगर क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन करने वाले आरोपी संजय पिता विनोद शर्मा, निवासी इंदौर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। आरोपी को लोक व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए तीन माह की अवधि के लिए निरुद्ध कर केंद्रीय जेल भेरूगढ़, उज्जैन भेजने के आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निरुद्ध आदेश जारी किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई।
अवैध रूप से संचालित हो रही थी पटाखा फैक्ट्री-
प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी संजय शर्मा द्वारा थाना उदयनगर क्षेत्र के ग्राम पोलाखाल के आसपास बड़ी मात्रा में अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। इस संबंध में थाना उदयनगर में प्रकरण दर्ज किया गया है।
जांच में सामने आया कि आरोपी ग्रामीण, मजदूर और आदिवासी वर्ग के लोगों को 400 से 500 रुपये प्रतिदिन मजदूरी का लालच देकर बिना किसी सुरक्षा और प्रशिक्षण के विस्फोटक सामग्री तैयार करवाता था। मजदूरों ने अपने बयानों में बताया कि टपरीनुमा अस्थायी फैक्ट्री में अत्यंत खतरनाक परिस्थितियों में काम कराया जा रहा था।
नियमों से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा था कारोबार-
प्रशासन के अनुसार आरोपी मूल रूप से इंदौर का निवासी है और उसने निरीक्षण व नियमों से बचने के लिए फैक्ट्री को शहरी क्षेत्र से दूर ग्रामीण इलाके में संचालित किया, ताकि विस्फोटक सामग्री के निर्माण से संबंधित शासन के दिशा-निर्देशों से बचा जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि लोक सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।