आगर मालवा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान तथा सुरक्षित एवं जागरूक खरीदारी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में अखिल भारतीय उपभोक्ता संगठन के जिला अध्यक्ष संतोष शर्मा, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रचार संगठन मंत्री बृजआदित्य शर्मा एवं अधिवक्ता हरिनारायण राठौर ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए नागरिकों से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की अपील की।
खाद्य मिलावट की जांच और सावधानियों की जानकारी-
इस अवसर पर जिला सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बी. एस. जामोद ने खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच की प्रक्रिया तथा आम उपभोक्ताओं द्वारा बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी।
कार्यक्रम में जिला आपूर्ति अधिकारी एम. एल. मालवीय, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम अभय जैन, मेघा सीएनजी गैस से मुरारी लाल, उपभोक्ता उत्थान संगठन के दिनेश आर्य एवं सुरेश जादव, गंगा इंडियन गैस से अजय सोनी, सहित नापतौल विभाग एवं दूरसंचार विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की दी गई जानकारी-
सभी वक्ताओं ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, खाद्य अपमिश्रण से बचाव तथा जागरूक उपभोक्ता बनने के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन कैलाश मालवीय ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एन. एस. मुवेल द्वारा किया गया।