नीमच। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु चंद्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1) के तहत शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना (GOAW) नीमच, म.प्र. के परिसर के ऊपर के हवाई क्षेत्र को ‘नो-ड्रोन ज़ोन’ घोषित करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ड्रोन या मानवरहित विमान के उड़ान भरने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 19 मई 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।