नीमच। जिला पंचायत नीमच के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अमन वैष्णव द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम-1999 के तहत ग्राम पंचायत लसूडिया ईस्तमुरार के सचिव गुरुदत्त बैरागी को निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत मनासा, जिला नीमच नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जारी आदेश के अनुसार, सचिव गुरुदत्त बैरागी द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मात्र छह बार उपस्थिति दर्ज कराई गई, लेकिन पंचायत के शासकीय कार्यों में कोई कार्य नहीं किया गया। इसके साथ ही वे एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम सहित अन्य शासकीय कार्यों में अनुपस्थित रहे।
आदेश में यह भी उल्लेख है कि वे पंचायत कार्यों के प्रति लापरवाही बरतते रहे, जिससे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा प्रभावित हुई तथा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण भी समय पर नहीं किया जा सका।
इसके अलावा वे सचिवों की समीक्षा बैठकों में बिना सक्षम अनुमति के अनुपस्थित रहे। पूर्व में भी ग्राम पंचायत पड़दा में बिना सूचना मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें निलंबित किया जा चुका है, बावजूद इसके उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं पाया गया।
इन्हीं कारणों के चलते मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मनासा की अनुशंसा पर जिला पंचायत सीईओ ने उक्त कार्रवाई करते हुए निलंबन आदेश जारी किया है।