BREAKING NEWS
KHABAR : पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रशासन सख्त, कल.. <<     KHABAR : नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     BIG NEWS : चित्तौड़गढ़ में नशे पर बड़ा प्रहार, ईको कार.. <<     NEWS : 551 कलशों के साथ निकली भव्य शोभायात्रा,.. <<     KHABAR : मोरवन से 16 जुलाई से लापता भेरूलाल का नहीं.. <<     KHABAR : पुलिस जनसुनवाई में 55 आवेदकों की सुनी.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     REPORT : समय-सीमा समीक्षा बैठक में जिला पंचायत.. <<     NEWS : प्रतापगढ़ में भीम आर्मी का 11वां स्थापना.. <<     KHABAR : सिंगोली में 9 दिवसीय अष्टान्हिका महापर्व.. <<     KHABAR : सिंगोली में गूंजेंगे राम के भजन,.. <<     KHABAR : नामांतरण के बाद भुगतान से इनकार, किसान.. <<     KHABAR : मिशन न्यू इंडिया ने भाजपा जैसलमेर.. <<     KHABAR : लेवड़ा-धनेरियाकला गांव के खेल मैदान पर.. <<     KHABAR : गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा महोत्सव में बच्चों.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
December 17, 2022, 10:59 am
BIG NEWS : कांग्रेस नेता बालकिशन धाकड़ के खिलाफ सिंगोली पुलिस थाने पर हुआ मुकदमा दर्ज, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का लगा आरोप, पढ़े मेहबूब मेव की खबर 

Share On:-

सिंगोली। कांग्रेस नेता बालकिशन धाकड़ और उसके भाई शिवलाल के खिलाफ शुक्रवार को शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।  
सिंगोली तहसीलदार राजेश कुमार सोनी ने इस बाबत सिंगोली पुलिस थाने पर आवेदन दिया था।

इस बाबत जानकारी देते हुए थानाधिकारी के सी चौहान ने बताया कि ग्राम बड़ी में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले को लेकर सिंगोली तहसीलदार राजेश कुमार सोनी ने शुक्रवार को ग्राम लाडपुरा निवासी बालकिशन धाकड़ और शिवलाल धाकड़ पिता रामचंद्र के खिलाफ कार्रवाई हेतु आवेदन दिया था।
जिसका अवलोकन करके भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत दोनो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

इससे पूर्व ग्राम बड़ी मौजा पटवारी प्रकाश शुक्ला ने पुलिस को बताया कि ग्राम बड़ी की शासकीय भूमि के अलग-अलग सर्वे की नंबर की कुल 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर अवैध रूप से पत्थर की दीवार बनाकर तथा फसल बोकर अतिक्रमण किया गया था। जिस पर न्यायालय ने अतिक्रमण के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर दिनांक 25 नवंबर को बेदखली आदेश पारित किया गया था।
इस आदेश के बाद प्रशासनिक अमले द्वारा 29 नवंबर को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE