सिंगोली। कांग्रेस नेता बालकिशन धाकड़ और उसके भाई शिवलाल के खिलाफ शुक्रवार को शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
सिंगोली तहसीलदार राजेश कुमार सोनी ने इस बाबत सिंगोली पुलिस थाने पर आवेदन दिया था।
इस बाबत जानकारी देते हुए थानाधिकारी के सी चौहान ने बताया कि ग्राम बड़ी में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले को लेकर सिंगोली तहसीलदार राजेश कुमार सोनी ने शुक्रवार को ग्राम लाडपुरा निवासी बालकिशन धाकड़ और शिवलाल धाकड़ पिता रामचंद्र के खिलाफ कार्रवाई हेतु आवेदन दिया था।
जिसका अवलोकन करके भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत दोनो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
इससे पूर्व ग्राम बड़ी मौजा पटवारी प्रकाश शुक्ला ने पुलिस को बताया कि ग्राम बड़ी की शासकीय भूमि के अलग-अलग सर्वे की नंबर की कुल 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर अवैध रूप से पत्थर की दीवार बनाकर तथा फसल बोकर अतिक्रमण किया गया था। जिस पर न्यायालय ने अतिक्रमण के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर दिनांक 25 नवंबर को बेदखली आदेश पारित किया गया था।
इस आदेश के बाद प्रशासनिक अमले द्वारा 29 नवंबर को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी।