BREAKING NEWS
BIG NEWS : उज्जैन जोन के आईजी बनने के बाद पहली बार.. <<     KHABAR : संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था 5 जून को.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     REPORT : सीएमओ दुर्गा बामनिया ने ली स्वच्छता.. <<     KHABAR : गुंदीपाड़ा घटना में कलेक्टर के निर्देशन.. <<     GOLD & SILVER RATE : यहां क्लिक करेंगे तो जानेंगे प्रदेश.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     HOROSCOPE TODAY : इन 5 राशि वालों के लिए लझनों भरा रहेगा.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     KHABAR : मंदसौर में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     REPORT : मंदसौर में जर्जर भवनों पर चला प्रशासन का.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     KHABAR : प्रशासन आपके द्वार-समाधान अबकी बार.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : जिले में किरायेदारों एवं बाहरी.. <<     KHABAR : संगठन महासचिव संजय कामले ने पूर्व विधायक.. <<     NEWS : सामाजिक बहिष्कार एवं अवैध झगड़ा राशि वसूली.. <<     KHABAR : अप्रेजल प्रणाली के विरोध में संविदा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
December 17, 2022, 10:59 am
BIG NEWS : कांग्रेस नेता बालकिशन धाकड़ के खिलाफ सिंगोली पुलिस थाने पर हुआ मुकदमा दर्ज, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का लगा आरोप, पढ़े मेहबूब मेव की खबर 

Share On:-

सिंगोली। कांग्रेस नेता बालकिशन धाकड़ और उसके भाई शिवलाल के खिलाफ शुक्रवार को शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।  
सिंगोली तहसीलदार राजेश कुमार सोनी ने इस बाबत सिंगोली पुलिस थाने पर आवेदन दिया था।

इस बाबत जानकारी देते हुए थानाधिकारी के सी चौहान ने बताया कि ग्राम बड़ी में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले को लेकर सिंगोली तहसीलदार राजेश कुमार सोनी ने शुक्रवार को ग्राम लाडपुरा निवासी बालकिशन धाकड़ और शिवलाल धाकड़ पिता रामचंद्र के खिलाफ कार्रवाई हेतु आवेदन दिया था।
जिसका अवलोकन करके भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत दोनो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

इससे पूर्व ग्राम बड़ी मौजा पटवारी प्रकाश शुक्ला ने पुलिस को बताया कि ग्राम बड़ी की शासकीय भूमि के अलग-अलग सर्वे की नंबर की कुल 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर अवैध रूप से पत्थर की दीवार बनाकर तथा फसल बोकर अतिक्रमण किया गया था। जिस पर न्यायालय ने अतिक्रमण के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर दिनांक 25 नवंबर को बेदखली आदेश पारित किया गया था।
इस आदेश के बाद प्रशासनिक अमले द्वारा 29 नवंबर को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE