मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार यादव द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 03 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सात व्यक्तियों लक्ष्मण उर्फ बाणिया पिता सत्यानारायण बावरी निवासी आक्या पालरा, इंदर सिंह पिता गौरीलाल बंजारा निवासी खड़ावदा, जमनालाल पिता रामविलास राठौर निवासी बुढ़ा, सादिक उर्फ सिद्दीक पिता कल्लनखां मेवाती निवासी नयापुरा, आदिल पिता बशीर मोहम्मद मंसूरी निवासी खटीक मोहल्ला भानपुरा, जाफर पिता मुबारिक टांडिया मुसलमान निवासी मुल्तानपुरा एवं ईमरान उर्फ सोनी पिता सलीम खान निवासी खानपुरा को कलेक्टर यादव ने आदेशित किया है, कि ये तीन माह तक प्रति माह की 1 एवं 16 तारीख को संबंधित पुलिस थाना में उपस्थिति देकर यह सुनिश्चित कराये की वह किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलग्न नहीं है।