सीहोर। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वरिष्ठजन की सहायता के लिए प्रदेश में हेल्प एज इंडिया के माध्यम से हेल्प लाइन नंबर 14567 संचालित है। हेल्प लाइन पर इस वर्ष प्राप्त 13 हजार 923 कॉल पर सतत कार्यवाही जारी है। मई 2021 से प्रदेश में आरंभ हेल्प लाइन द्वारा वरिष्ठजन को उनसे संबंधित विभिन्न सेवाओं, समस्याओं के निदान की जानकारी दी जाती है।
माता-पिता के भरण-पोषण के लिए 10 हजार रूपये का प्रावधान-
मध्यप्रदेश में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण और कल्याण नियम 2009 भी लागू है। इसमें राज्य शासन के अधीन कार्यरत शासकीय अधिकारी-कर्मचारी, अर्धशासकीय उपक्रम, निगम, स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के वेतन से अधिकतम 10 हजार रूपये काट कर भरण-पोषण के लिए उनके माता-पिता के बैंक खाते में जमा करने का प्रावधान है।