सागर। औषधीय फसलों एवं सब्जी, मसाला, पुष्प के बीजों का व्यापार करने वाले व्यापारी को उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लिये बिना विक्रय नहीं किया जा सकता है। बीजों के व्यापार करने के लिये विक्रेता उद्यानिकी विभाग से लायसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। बिना बीज लायसेंस के व्यापार करते पाये जाने पर विक्रेताओं के विरूद्ध बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सम्बन्धित निजी बीज विक्रेता की रहेगी।