सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा 03 दिसम्बर 2023 को मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित करते हुए मदिरा की बिक्री प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह द्वारा जारी आदेश अनुसार शुष्क दिवसों में संपूर्ण जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एफएल-3 होटलबार एवं जिले में स्थित देशी मद्यभाडागार सीहोर, आष्टा, भैरूंदा से मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।