BREAKING NEWS
BIG NEWS : उज्जैन जमीन विवाद पर सियासत तेज,.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले की रतनगढ़ थाना पुलिस और बिना.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : नीमच में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत साइबर.. <<     BIG NEWS : सुलाबावजी के पास पेड़ पर लटका मिला युवक का.. <<     BIG NEWS : नीमच-सिंगोली मार्ग पर दर्दनाक हादसा, दो.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : 2 जुलाई को जिले में होगा विकसित भारत.. <<     BIG NEWS : एक्शन मोड में मालवा की मंदसौर पुलिस,.. <<     KHABAR : सेवा और संस्कारों के साथ मनाया.. <<     NEWS : कल्याण महाकुंभ का भव्य आगाज़, शोभायात्रा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : 11 जुलाई को नीमच आएंगे आचार्य कैलाशानंद.. <<     BIG REPORT : मंदसौर में सीवरेज की लापरवाही पर.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले में भयानक सड़क हादसा, चपलाना.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : जुलाई माह की इस तारीख तक करें आवेदन,.. <<     KHABAR : कॉलेज प्रवेश में नया कीर्तिमान, एक साल में.. <<     शाजापुर जिले के कालापीपल में मध्यप्रदेश.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 24, 2023, 3:34 pm
REPORT : उम्मीदवार कर सकेगा मतों की गणना में प्रयुक्त प्रत्येक टेबल पर एक गणना अभिकर्ता नियुक्त, बस मतगणना की तिथि के तीन दिन पहले देना होगा निर्धारित प्रारूप में आरओ को ये पत्र, पढ़े खबर 

Share On:-

नीमच। विधानसभा निर्वाचन-2023 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ रहे प्रत्येक उम्मीदवार को डाक मतपत्रों की गणना टेबल सहित उसके विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना में प्रयुक्त टेबल की संख्या के बराबर गणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति होगी। उम्मीदवार अपनी अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता की अनुपस्थिति में गणना की प्रक्रिया को देखने के लिये एक अन्य गणना प्रतिनिधि रिटर्निंग ऑफिसर के मेज पर भी  नियुक्त कर सकता है।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गणना अभिकर्ता की नियुक्ति फॉर्म-18 में उम्मीदवार को स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जानी चाहिए। गणना अभिकर्ता की नियुक्ति के बारे में किसी भी उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता से प्राप्त किए जाने वाले, सादे कागज पर अनुरोध को आरओ द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। फॉर्म-18 में गणना अभिकर्ता का नाम और पता भरा जाएगा और उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उस पर हस्ताक्षर करेंगे। गणना अभिकर्ता को भी इस पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। उम्मीदवार को गणना अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये निर्धारित फॉर्म-18 की दो प्रतियाँ अभिकर्ताओं की छायाचित्रों के साथ तैयार करनी होंगी।

आयोग के मुताबिक उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को फॉर्म-18 की एक प्रति मतों की गणना की तिथि से 3 दिन पहले शाम 5 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी होगी। जबकि इसकी दूसरी प्रति गणना अभिकर्ता को मतगणना के दिन रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत करने के लिये होगी। उम्मीदवारों से फार्म-18 में प्राप्त सूचना के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा गणना अभिकर्ता के लिए फोटो पहचान पत्र तैयार किये जायेंगे। उम्मीदवार अपने सभी गणना अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति एक ही फार्म-18 में भी कर सकते हैं। ऐसे मामले में सभी गणना अभिकर्त्ताओं को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे, कि उन्होंने गणना अभिकर्त्ता के रूप में अपनी नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE