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November 25, 2023, 5:17 pm
KHABAR : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, पढ़े खबर 

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बुरहानपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 9 दिसम्बर, 2023 को नेशनल लोक अदाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव के निर्देशानुसार आयोजित रही। बैठक में जिला न्यायाधीश/सचिव आशुतोष शुक्ल द्वारा लोक अदालत के दायरे में आने वाले प्रकरणों को चिन्हित कर उन प्रकरणों में सूचना पत्र समय से प्रेषित किये जाने की बात कही। वहीं सूचना पत्र तामीली की जानकारी समय पर प्राप्त किये जाने के साथ ही न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य विभिन्न मामलों की सूची बनाने हेतु निर्देशित किया गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण, दीवानी मामले तथा जलकर एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु आगामी नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट कल्पना मरावी, न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अजय कुमार यदु, राजकुमार भद्रसेन, देवेश मिश्रा, गुरूवेन्द्र कुमार हुरमाड़े, संध्या देवेश मिश्रा, आरती गौतम, दिव्या श्रीवास्तव एवं प्रशिक्षु न्यायाधीशगण उपस्थित रहे।
 

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