BREAKING NEWS
BIG NEWS : उज्जैन जमीन विवाद पर सियासत तेज,.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले की रतनगढ़ थाना पुलिस और बिना.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : नीमच में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत साइबर.. <<     BIG NEWS : सुलाबावजी के पास पेड़ पर लटका मिला युवक का.. <<     BIG NEWS : नीमच-सिंगोली मार्ग पर दर्दनाक हादसा, दो.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : 2 जुलाई को जिले में होगा विकसित भारत.. <<     BIG NEWS : एक्शन मोड में मालवा की मंदसौर पुलिस,.. <<     KHABAR : सेवा और संस्कारों के साथ मनाया.. <<     NEWS : कल्याण महाकुंभ का भव्य आगाज़, शोभायात्रा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : 11 जुलाई को नीमच आएंगे आचार्य कैलाशानंद.. <<     BIG REPORT : मंदसौर में सीवरेज की लापरवाही पर.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले में भयानक सड़क हादसा, चपलाना.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : जुलाई माह की इस तारीख तक करें आवेदन,.. <<     KHABAR : कॉलेज प्रवेश में नया कीर्तिमान, एक साल में.. <<     शाजापुर जिले के कालापीपल में मध्यप्रदेश.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 25, 2023, 6:55 pm
KHABAR : विधानसभा चुनाव 2023 के तहत मतगणना एजेन्ट को नहीं होगी मोबाईल ले जाने की अनुमति, उम्मीदवार द्वारा की जा सकेगी सामान्यतः अधिकतम 15 काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति, पढ़े खबर

Share On:-

जबलपुर। विधानसभा चुनाव की मतगणना में जितनी मतगणना टेबल होगी उतने ही मतगणना एजेन्ट उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर मतगणना के अवलोकन के लिए भी एक काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की अनुमति होगी। इस तरह किसी भी उम्मीदवार द्वारा सामान्यतः अधिकतम 15 काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति की जा सकेगी। इसके अलावा उम्मीदवार उस स्थान पर भी अपना गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा जहां डाकमत पत्रों की गिनती की जायेगी।

निर्वाचन आयोग के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नियत तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रत्येक उम्मीदवार एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उस स्थान की, जहाँ मतों की मतगणना की जाएगी तथा उस तारीख व समय की जब मतगणना प्रारंभ होगी, लिखित सूचना दी जायेगी, जिससे उम्मीदवार अपने मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति कर सके।

मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति स्वयं उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा की जाएगी। "निर्वाचनों का संचालन" 1961 के प्रारूप 18 के तहत ऐसी नियुक्ति की जाएगी। इस प्रारूप में मतगणना एजेन्ट का नाम और पता होगा। प्रारूप में उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। सभी मामलों में एजेन्ट की फोटो सहित प्रारूप की दो प्रतियाँ तैयार की जाएगी तथा उन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। प्रारूप की एक प्रति उम्मीदवार द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी जाएगी, जबकि दूसरी प्रति मतगणना एजेन्ट को दी जाएगी, जो वह रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत करेगा।

मतगणना में कोई भी उम्मीदवार अपने मतगणना एजेन्ट की नियुक्ति प्रारूप 18 में एक ही नियुक्ति पत्र द्वारा कर सकता है। उस दशा में सभी मतगणना एजेन्टों से यह अपेक्षा की गई है कि वे उस नियुक्ति पत्र पर नियुक्ति की स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करें। उम्मीदवार को ऐसे मतगणना एजेन्टों की फोटो सहित सूची रिटर्निंग ऑफिसर को मतगणना के लिए नियत तारीख के तीन दिन पहले शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। रिटर्निंग ऑफिसर सूची मिलने पर प्रत्येक एजेन्टों के लिए पहचान पत्र तैयार करवायेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर को यह शक्ति भी दी गई है कि मतगणना हॉल में प्रवेश के पूर्व मतगणना एजेन्ट की जाँच कर सके। मतगणना एजेन्ट एक बार मतगणना हॉल में प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं जा सकेंगे। गणना केन्द्रों में मतदान एजेन्ट को मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE