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November 27, 2023, 11:40 am
KHABAR : अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर गिरी सहायक ग्रेड-3 पर गाज, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, पढ़े खबर 

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बड़वानी। कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने तहसील कार्यालय सेंधवा में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 सचिन चौहान को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा स्वैच्छाचारित से अवकाश पर रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन काल में चौहान का मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय बड़वानी नियत किया है। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में समस्त प्रकार के आकस्मिक एवं अर्जित अवकाश पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी तहसील कार्यालय सेध्ंावा में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 सचिन चौहान 30 अक्टूबर 2023 से वर्तमान दिनांक 22 नवंबर 2023 तक निरंतर कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये है। उनका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम (एक)(दो)(तीन) एवं (सात) के विपरीत होने से उन्हे मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
 

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