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November 27, 2023, 1:34 pm
KHABAR : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई संयुक्त बैठक, आगामी नेशनल लोक अदालत को लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश, पढ़े खबर 

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पन्ना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी 9 दिसम्बर को जिला न्यायालय सहित सभी तहसील न्यायालय में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के जरिए प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। 

लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष भावना साधौ की अध्यक्षता में पवई तहसील में सभी न्यायाधीश और अभिभाषकों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। प्रधान जिला न्यायाधीश ने बैठक में सभी राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, चेक अनादरण के प्रकरण, एक्सीडेंट क्लेम प्रकरण और पारिवारिक तथा दीवानी प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में राजीनामा के जरिए निराकरण करवाने में सहयोग की अपेक्षा की। जिला न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के सचिव राजेन्द्र कुमार पाटीदार ने एक्सीडेंट क्लेम प्रकरणों में राजीनामा के लिए सालसा द्वारा जारी प्रतिकर गणना की गाइडलाइन के बारे में सभी अभिभाषकों को विस्तार से अवगत कराया। इसके उपरांत पवई न्यायालय में विचाराधीन सभी क्लेम प्रकरणों की बीमा कम्पनी के अभिभाषक व आवेदक अभिभाषकों के मध्य विस्तार से चर्चा कराई जाकर अनेक प्रकरणों में प्रपोजल तैयार कराए गए। बीमा कम्पनी से सहमति प्राप्त होते ही प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से लोक अदालत में निराकरण हो सकेगा। साथ ही पक्षकारों को त्वरित न्याय के साथ प्रतिकर राशि भी प्राप्त होगी। 
इस मौके पर तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष नवनीत कुमार वालिया, न्यायाधीश शिवराज सिंह गवली, राम सिंह बघेल, हिमांशी ठाकुर भारद्वाज सहित बीमा कम्पनी के अभिभाषक एम.एल. अवस्थी, पवई तहसील के बार अध्यक्ष गोविन्द नारायण सिंह बुन्देला एवं सभी अभिभाषकगण उपस्थित थे।

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