सीहोर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आदेशित किया गया हैं कि मध्यप्रदेश में पंजीकृत समस्त वाहनों में HSRP लगाये जाने की कार्यवाही 6 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए गये।
उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 01 अप्रैल 2019 के उपरांत विक्रित वाहनों में भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसिया, डीलर, OEM द्वारा वाहनों में HSRP नम्बर प्लेट लगाई जाए और 01 अप्रैल 2019 के पूर्व विक्रित वाहनों में भी HSRP नम्बर प्लेट लगाये जाने के लिए अधिकृत किया गया है। पंजीकृत समस्त वाहनों में HSRP लगाए जाने की कार्यवाई समस्त शासकीय एवं अशासकीय वाहनों में HSRP 06 माह में अनिवार्य रूप से लगाई जाना सुनिश्चित किया जाये। राज्य शासन द्वारा इसका विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाने के निर्देश दिये गये है ताकि आम जनता को इसकी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। समस्त कार्यवाही करने के लिए परिवहन आयुक्त, अधिकृत किया जाता।