BREAKING NEWS
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     GOLD & SILVER RATE : यहां क्लिक करेगें तो जानेंगे प्रदेश.. <<     HOROSCOPE TODAY : मेष, मिथुन और कन्या राशि वालों को मिल.. <<     BIG NEWS : लोकसभा चुनाव से पहले नीमच के जिला.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश ने.. <<     KHABAR : राणापुर में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : व्यय लेखा एवं शेडो रजिस्टर का प्रथम.. <<     BIG NEWS : नीमच-मंदसौर संसदीय क्षेत्र के भाजपा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : स्वछता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य.. <<     BIG NEWS : रामपुरा का आवारा सात मोहल्ला और जिला.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नीमच.. <<     KHABAR : आन-बान और शान से, सरकार बने मतदान से, स्वीप.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     VIDEO NEWS: खरगोन के सेगांव में दशोरा नागर मंडल इकाई.. <<     NMH MANDI: एक क्लिक में देखें कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     BIG NEWS : पिपलियामंडी-मनासा रोड और राजस्थान.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 27, 2023, 6:58 pm
REPORT : विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतगणना से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया आदेश, अब इस दिन रहेगा शुष्क दिवस घोषित, उल्लंघन की दशा में होगी कार्रवाई, पढ़े खबर 

Share On:-

इन्दौर। जिले में मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने आदेश जारी किये हैं। उन्होंने इस आदेश के प्रभावी पालन कराने के निर्देश दिये है।            

जारी आदेश के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतगणना के दिन 03 दिसम्बर 2023 को सम्पूर्ण दिवस की अवधि के लिये सम्पूर्ण जिले में शुष्क अवधि/दिवस रहेगा। इस दौरान इन्दौर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, आहारगृह यथा एफएल 2, 3, 4 एवं एफएल 6, 7, 8, 9, 10 ए एवं 10 बी, बी.-3, बी.-3 में एफएल-9क, वाईन के फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट), एफएलएपीसी तथा देशी/विदेशी मद्य भाण्डागार को बन्द करने के आदेश दिये गये हैं। इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाईंट/सर्विंग पाईंट आदि में किसी को भी शराब की बिक्री/सेवा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE