BREAKING NEWS
BIG NEWS : उज्जैन जमीन विवाद पर सियासत तेज,.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले की रतनगढ़ थाना पुलिस और बिना.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : नीमच में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत साइबर.. <<     BIG NEWS : सुलाबावजी के पास पेड़ पर लटका मिला युवक का.. <<     BIG NEWS : नीमच-सिंगोली मार्ग पर दर्दनाक हादसा, दो.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : 2 जुलाई को जिले में होगा विकसित भारत.. <<     BIG NEWS : एक्शन मोड में मालवा की मंदसौर पुलिस,.. <<     KHABAR : सेवा और संस्कारों के साथ मनाया.. <<     NEWS : कल्याण महाकुंभ का भव्य आगाज़, शोभायात्रा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : 11 जुलाई को नीमच आएंगे आचार्य कैलाशानंद.. <<     BIG REPORT : मंदसौर में सीवरेज की लापरवाही पर.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले में भयानक सड़क हादसा, चपलाना.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : जुलाई माह की इस तारीख तक करें आवेदन,.. <<     KHABAR : कॉलेज प्रवेश में नया कीर्तिमान, एक साल में.. <<     शाजापुर जिले के कालापीपल में मध्यप्रदेश.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
May 23, 2025, 7:32 pm
KHABAR : अवैध कॉलोनी काटने वाले बिल्डर को सजा, बिना बुनियादी सुविधाओं के प्लॉट बेचने पर 3 साल की जेल, लगा इतना जुर्माना, पढे़ खबर 

Share On:-

बड़वानी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक बिल्डर को अवैध कालोनी विकसित कर प्लॉट बेचने के मामले में कड़ी सजा मिली है। विशेष न्यायाधीश रईस खान ने कालोनाइजर तसव्वर मिर्जा को तीन साल के कठोर कारावास और 3.05 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। तसव्वर मिर्जा ने पूजा स्टेट बी कॉलोनी के नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की थी। उन्होंने बिना आवासीय व्यपवर्तन के प्लॉट बेच दिए। खरीदारों को 8-10 महीने में सभी बुनियादी सुविधाएं देने का वादा किया, लेकिन कोई सुविधा नहीं दी। 

  
31 दिसंबर 2013 को कॉलोनी के 19 लोगों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर नगरपालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने 26 दिसंबर 2020 को पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने शासन की ओर से पैरवी की। कोर्ट ने सभी तथ्यों और गवाहों के बयान के आधार पर तसव्वर मिर्जा को दोषी पाया। यह फैसला अवैध कॉलोनी काटकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के लिए एक सख्त संदेश है।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE