नीमच। नयागांव स्थित सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों का वर्षों से अटका बकाया भुगतान अब जल्द ही संभव होता दिख रहा है। फैक्ट्री के 100 से अधिक मजदूरों का लगभग 27 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है, जिसके लिए मजदूर और मजदूर संगठन सीटू लगातार संघर्षरत थे।
सीटू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर और जिला कार्यकारी अध्यक्ष किशोर जवेरिया ने बताया कि हाल ही में इंदौर उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने मजदूरों के पक्ष में अहम आदेश दिया है। इस फैसले को मजदूरों की बड़ी जीत माना जा रहा है।
गौरतलब है कि सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी, लेकिन 1997 में 9 करोड़ 65 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया होने के कारण इसकी बिजली काट दी गई और फैक्ट्री बंद हो गई। इसके चलते सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए थे।
पहले के न्यायालयीन आदेश में फैक्ट्री का स्क्रैप बेचकर मजदूरों को भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन प्रबंधन द्वारा राशि का भुगतान नहीं करने पर कुर्की के आदेश भी जारी हुए थे। अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश से मजदूरों को उनका हक मिलने की उम्मीद जगी है।