भोपाल। मध्य प्रदेश में अब सभी पुलिसकर्मियों के लिए ड्यूटी या निजी कार्य के दौरान दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का पालन न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ न केवल चालानी कार्रवाई होगी, बल्कि अनुशासनात्मक कार्रवाई और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की संभावना भी रहेगी।
पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (पीटीआरआई) द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि कई बार पुलिसकर्मी बिना हेलमेट वाहन चलाते हैं, जिससे सड़क हादसों में गंभीर चोटें और मौतें हुई हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होने से पुलिस की छवि भी प्रभावित होती है।
परिपत्र के अनुसार, थाने, पुलिस लाइन और सभी इकाइयों में रोलकॉल या गणना के समय पुलिसकर्मियों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा। वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट पकड़े गए पुलिसकर्मी पर मोटरयान अधिनियम की धारा 194-डी के तहत चालान बनाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि यह कदम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और पुलिसकर्मियों को आम नागरिकों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।