रतलाम। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत समस्त पात्र परिवारों को माह सितंबर का राशन पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन उपरांत वितरण किया जा रहा है। अब तक जिले में 91.42 प्रतिशत परिवारों को राशन वितरण किया जा चुका है। माह सितंबर का राशन प्राप्त करने से शेष रहे पात्र परिवार माह अक्टूबर में उचित मूल्य दुकानों से सितंबर माह का राशन 05 अक्टूबर तक प्राप्त कर ले।
पात्र परिवार के ईकेवायसी से अब तक शेष रहे सदस्यों की ईकेवायसी अनिवार्यतः कराए। राशन मित्र पोर्टल पर जोड़ें गए समस्त नवीन परिवारों के सभी सदस्यों एवं पुराने परिवारों में जुडे नए सदस्यों से खाद्य विभाग अपील करता है कि वे तत्काल अपनी समीपस्थ राशन दुकान पर जाकर अपने सदस्यों की ईकेवायसी करवायें, जिससे उनकी पात्रता पोर्टल पर प्रदर्शित होकर उन्हें राशन प्राप्त होने लगे।
ऐसे नवीन परिवारों एवं पुराने परिवारों में जुड़े नवीन सदस्यों की सूची दुकानों एवं स्थानीय निकायों पर उपलब्ध है।