BREAKING NEWS
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : राजस्व विवादों के समाधान के लिए जावद में.. <<     KHABAR : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की अफसरों को.. <<     VIDEO NEWS: यात्रियों की जान से खिलवाड़! नीमच में नशे.. <<     BIG REPORT : पेपर लीक के बाद हाई अलर्ट, नीमच में.. <<     मंदसौर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस, कड़ी सुरक्षा.. <<     KHABAR : देवरी खवासा में उत्साहपूर्वक मनाया गया.. <<     कसरावद में 1 से 8 मोहर्रम तक 'शहादत नामा',.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले में भयानक सड़क हादसा, नयागांव.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : हिमालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हुआ.. <<     KHABAR : खरगोन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर हुआ.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले का ग्राम रायसिंहपुरा और बिहारी.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : विश्व योग दिवस पर नयागांव स्कूल में.. <<     खजुराहो में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर.. <<     BIG NEWS : अफसर से पटवारी बोले-मेरा वेयरहाउस खाली.. <<     KHABAR : प्रधानमंत्री आवास योजना के 39.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : सड़क नहीं तो वोट नहीं, विधायक सकलेचा के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 9, 2025, 7:55 pm
BIG NEWS : नीमच शहर के विभिन्‍न मार्ग नो एंट्री झोन घोषित, अतिरिक्‍त जिला मजिस्‍ट्रेट बीएस कलेश ने जारी किए आदेश, उल्लंघन की दशा में होगी कार्रवाई, पढ़े खबर 

Share On:-

नीमच। अतिरिक्‍त जिला मजिस्‍ट्रेट बीएस कलेश द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत नगरपालिका नीमच क्षेत्र के विभिन्‍न मार्गाे (यथा हिंगोरिया रेल्‍वे फाटक तिराहा से नीमच शहर की ओर, भरभडिया फंटे से नीमच शहरी की ओर, मालखेडा फंटे से नीमच शहर की ओर, जेतपुरा फंटे से नीमच शहर की ओर, नाका नं.7 (सुराही होटल) से फव्‍वारा चौक मेसी शोरूम, स्‍टेंटा पंप तक तथा शोरूम चौराहा से डाक बंगला तक, मुलचंद मार्ग बस स्‍टेण्‍ड से अल्‍कोलाईड फैक्‍ट्री तक, पंचवटी कॉलोनी रोड़, चमड़ा कारखाना रोड, टैगोर मार्ग, फव्‍वारा चौक से लेकर चौपड़ा चौराहा तक तथा विजय टाकीज से दशहरा मैदान, चौपड़ा गणेश मंदिर चौराहा तक) को प्रात: 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक क्षेत्र को नो एंट्री झोन घोषित किया गया हैं।
यदि कोई उपरोक्‍त आदेश का उल्‍लंघन करते हुए पाया गया,तो उसके विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा। यह आदेश 8 अक्‍टूबर 2025 से 6 दिसम्‍बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्‍त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्‍लंघन धारा-223 भारतीय न्‍याय संहिता के तहत दण्‍डनीय अपराध माना जावेगा। 

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE