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October 9, 2025, 7:55 pm
BIG NEWS : नीमच शहर के विभिन्‍न मार्ग नो एंट्री झोन घोषित, अतिरिक्‍त जिला मजिस्‍ट्रेट बीएस कलेश ने जारी किए आदेश, उल्लंघन की दशा में होगी कार्रवाई, पढ़े खबर 

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नीमच। अतिरिक्‍त जिला मजिस्‍ट्रेट बीएस कलेश द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के तहत नगरपालिका नीमच क्षेत्र के विभिन्‍न मार्गाे (यथा हिंगोरिया रेल्‍वे फाटक तिराहा से नीमच शहर की ओर, भरभडिया फंटे से नीमच शहरी की ओर, मालखेडा फंटे से नीमच शहर की ओर, जेतपुरा फंटे से नीमच शहर की ओर, नाका नं.7 (सुराही होटल) से फव्‍वारा चौक मेसी शोरूम, स्‍टेंटा पंप तक तथा शोरूम चौराहा से डाक बंगला तक, मुलचंद मार्ग बस स्‍टेण्‍ड से अल्‍कोलाईड फैक्‍ट्री तक, पंचवटी कॉलोनी रोड़, चमड़ा कारखाना रोड, टैगोर मार्ग, फव्‍वारा चौक से लेकर चौपड़ा चौराहा तक तथा विजय टाकीज से दशहरा मैदान, चौपड़ा गणेश मंदिर चौराहा तक) को प्रात: 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक क्षेत्र को नो एंट्री झोन घोषित किया गया हैं।
यदि कोई उपरोक्‍त आदेश का उल्‍लंघन करते हुए पाया गया,तो उसके विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा। यह आदेश 8 अक्‍टूबर 2025 से 6 दिसम्‍बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्‍त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्‍लंघन धारा-223 भारतीय न्‍याय संहिता के तहत दण्‍डनीय अपराध माना जावेगा। 

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