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October 13, 2025, 5:33 pm
KHABAR : नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जारी की जावद की इस कालोनी को विकसित करने के लिए अनुमति, बंधक रखे गए भूखंडों का नहीं किया जा सकेगा विक्रय, पढ़े खबर 

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नीमच। कलेक्‍टर हिमांशु चंद्रा द्वारा एसडीएम जावद की अनुशंसा पर निखिलेश वर्मा निवासी सिंधि कॉलोनी नीमच को मध्‍यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत जावद स्थित भूमि सर्वे नंबर 982/1 रकबा 0.534 हेक्‍टेयर व्‍यपवर्तित भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु आवासीय कॉलोनी रेजीडेंसी को विकसित करने की अनुमति जारी की गई है।म.प्र. नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के नियम 13 अनुसार भूखण्‍डों को बंधक रखा जाना बैंक गांरटी रखना अनिवार्य है।

कलेक्‍टर द्वारा कस्‍बा जावद स्थित कॉलोनी रेजीडेंसी के कुल 26 भूखण्‍ड क्रं एक व 3 लगायत 6 व 9 लगायत 29 जिनका कुल क्षेत्रफल 2934.86 वर्ग मीटर है नगर परिषद जावद के पास बंधक रखे गए हैं। उक्‍त बंधक रखे गए भूखंड का किसी भी प्रकार से कलेक्‍टर की अनुमति के बिना विक्रय नही किया जा सकेगा।

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