नीमच। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ दलाल किसानों को बहलाकर नए पट्टे दिलाने या सीपीएस पट्टों को जम में बदलवाने के नाम पर बड़ी राशि वसूल रहे हैं। इस पर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच ने किसानों को सचेत करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी दलाल के माध्यम से पट्टा कटवाना संभव नहीं है।

ब्यूरो के अनुसार, पात्रता सूची अफीम नीति लागू होने के बाद विभाग की साइट पर अपलोड की जाती है। इस सूची में नाम होने पर ही किसान पट्टा प्राप्त कर सकता है। अफीम नीति दिल्ली की उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसकी जानकारी न तो दलालों को होती है और न ही स्थानीय अधिकारियों को।

किसानों से अनुरोध किया गया है कि किसी भी अवैध धन की मांग या बहकावे की स्थिति में वे सीधे कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त या पुलिस से संपर्क करें।

ब्यूरो ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन यदि कोई जानकारी मिलती है तो सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने किसानों से आग्रह किया है कि संभावित भ्रष्टाचार से प्राप्त पट्टों की जानकारी तुरंत कार्यालय को दें ताकि उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके।
