नीमच। न्यायालय परिसर में वकील से मारपीट करने के सात साल पुराने मामले में नीमच न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंकिता गुप्ता की अदालत ने आरोपी सीमा पति मनोज शर्मा, निवासी इंद्रा नगर, नीमच सिटी को दोषी पाते हुए दो महीने के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
मामले का विवरण-
यह घटना 16 फरवरी 2018 की है। फरियादी वकील अजय श्रीवास्तव ने बताया था कि आरोपी महिला ने उन्हें एक केस में अपील दायर करने के लिए नियुक्त किया था। कुल फीस 3000 रुपए तय हुई थी, जिसमें से 2200 रुपए पहले ही दे दिए गए थे।
अपील पेश होने के बाद वकील ने शेष 800 रुपए की मांग की, जिस पर महिला ने विवाद शुरू कर दिया और वकील का बैग उठाकर जाने लगी। रोकने पर उसने कॉलर पकड़कर थप्पड़ों से मारपीट की और नाखूनों से हमला किया।
घटनास्थल पर मौजूद अन्य अधिवक्ताओं ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, मेडिकल कराया गया और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई।
साक्ष्यों से साबित हुआ अपराध-
मुकदमे के दौरान फरियादी अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव और प्रत्यक्षदर्शी अधिवक्ता प्रदीप भारतीया सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष ने अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विपिन मंडलोई ने की।