चित्तौड़गढ़। स्थायी लोक अदालत चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा व सदस्यगण विमला सेठिया, प्रदीप काबरा ने अपने एक महत्वपुर्ण निर्णय में बीमा कम्पनी कोटक लाईफ इंश्योरेन्स को बीमा राशी 10 लाख रुपये सात प्रतिशत ब्याज सहित 5 हजार रुपये प्रार्थनापत्र व्यय अदा करने का आदेश दिया।
प्रकरण अनुसार धनेतखुर्द निवासी विजय कुमार जाट पिता शांतिलाल ने अधिवक्तागण नरेन्द्र कमार पोखरना, मोहम्मद हारून नीलगर, अक्षत पोखरना के माध्यम से एक परिवाद विपक्षीगण कोटक महिंद्रा बैंक शाखा भीलवाड़ा, कोटक लाईफ इंश्योरेन्स शाखा भीलवाड़ा के विरूद्ध धारा 22 (बी) विधिक सेवा प्राधिकरण का इस आश्य का पेश किया कि प्रार्थी के पिता का उक्त में बैंक एक खाता है जिसके माध्यम से प्रार्थी ने एक बीमा किया हुआ था जिसमें मृत्यु पर 10 लाख रुपये का प्रावधान था। 21 अप्रेल 2023 को प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात् बीमा राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया जिस पर विप़क्षीगणों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा स्थायी लोक अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात् प्रार्थी का परिवाद स्वीकार करते हुए निर्णय दिया।