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January 23, 2026, 7:05 pm
KHABAR : कलेक्टर न्यायालय का बड़ा फैसला, आंगनवाड़ी भर्ती अपीलों का निराकरण, पात्रता सूची में बदलाव के आदेश, पढे़ दिलीप सौराष्ट्रीय की खबर 

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शाजापुर। कलेक्टर न्यायालय जिला शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना द्वारा शाजापुर जिले की विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर नियुक्ति के विरुद्ध प्राप्त हुई अपीलों पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश पारित किए गए हैं। पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई इस सुनवाई में दस्तावेजों के सूक्ष्म परीक्षण के बाद कई केंद्रों की वरीयता सूची में बदलाव के निर्देश दिए गए हैं।


प्रमुख अपीलों पर निर्णय की मुख्य बातें
ग्राम उमरिया दया (सहायिका पद)रू अपीलकर्ता कविता ने बीपीएल (ठच्स्) अंकों को लेकर आपत्ति दर्ज की थी। जांच में पाया गया कि कविता बीपीएल श्रेणी के 5 अंक प्राप्त करने की वैधानिक अधिकारी हैं। इन अंकों को जोड़ने के बाद कविता के कुल अंक 61.4 हो गए, जिससे वह चयन सूची में प्रथम स्थान पर आ गईं। कलेक्टर ने वर्तमान नियुक्ति को संशोधित कर कविता को नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।


ग्राम कबुलपुर (कार्यकर्ता पद)रू अपीलार्थी गुंजाबाई की अपील पर सुनवाई के दौरान पाया गया कि पूर्व में चयनित रीना मालवीय के पास वैध बीपीएल पात्रता नहीं थी, अतः उनके 5 अंक कम किए गए। पुनर्गणना के पश्चात गुंजाबाई (49 अंक) मेरिट सूची में प्रथम स्थान पर घोषित की गईं और उनकी नियुक्ति के निर्देश दिए गए।


ग्राम खोरियाएमा (कार्यकर्ता/सहायिका पद)रू प्रमिला पाटीदार को दस्तावेजों के सूक्ष्म परीक्षण के बाद बीपीएल श्रेणी के 5 अंक प्रदान किए गए। संशोधित अंकों (59.5) के आधार पर वे पूर्व में चयनित प्रत्याशी से ऊपर प्रथम स्थान पर आ गईं। न्यायालय ने वरीयता सूची में सुधार कर प्रमिला को नियुक्ति देने का आदेश दिया है।


ग्राम निपानिया करजु (सहायिका पद)रू इस मामले में पूर्व चयनित प्रत्याशी सरिता बामनिया को विवाहित होने और ससुराल के बजाय मायके के दस्तावेजों का उपयोग करने के कारण अयोग्य घोषित किया गया। अपीलार्थी प्राची हाडा की अपील भी आधारहीन पाए जाने पर निरस्त की गई। अंततः मेरिट सूची में दूसरे स्थान पर रही पूजा वर्मा (58.6 अंक) को प्रथम स्थान पर मानते हुए नियुक्ति के निर्देश दिए गए।


ग्राम शौभापुरा उचोद (सहायिका पद)रू जांच में पाया गया कि चयनित गीता बाई का परिवार विभाजन होने के कारण वे वर्तमान में ए.पी.एल. श्रेणी में आती हैं, इसलिए उन्हें दिए गए 5 बीपीएल अंक अवैध माने गए। अंक कम होने पर गीता बाई दूसरे स्थान पर आ गईं और विनिता धनगर (62.8 अंक) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। न्यायालय ने विनिता धनगर को नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।
 

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