मंदसौर। जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिपलियामंडी थाना पुलिस ने एक आरोपी की करीब 1 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति फ्रीज करवा दी है। यह कार्रवाई सफेमा एक्ट 1976 के तहत की गई है।
पुलिस के अनुसार आरोपी उमराव सिंह चौहान, निवासी ग्राम तलाव पिपलिया, थाना नारायणगढ़, के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज है। उस पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने का आरोप है।
आरोपी व परिजनों की संपत्ति पर कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी की संपत्ति की विस्तृत जांच कर उसका विवरण तैयार किया और मामला सफेमा/एनडीपीएसए कोर्ट, मुंबई में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी एवं उसके परिजनों से संबंधित जमीन, बैंक खाते और वाहनों को फ्रीज करने के आदेश जारी किए।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के परिवार एवं रिश्तेदारों की संपत्ति का भी ब्योरा जुटाया। इसी आधार पर सशक्त प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह कार्रवाई संभव हो सकी।
इस कार्रवाई में एसडीओपी कीर्ति बघेल, नरेंद्र सोलंकी एवं थाना प्रभारी विक्रम सिंह इवने की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थ कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
क्या है सफेमा एक्ट
सफेमा एक ऐसा कानून है, जिसके अंतर्गत तस्करी या अवैध विदेशी मुद्रा लेन-देन (हवाला आदि) से अर्जित संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त या फ्रीज किया जा सकता है।