नीमच। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से जिले में मंगलवार को फसल बीमा प्रचार-प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार योजना में फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी गई है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पराग जैन एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने संयुक्त रूप से प्रचार रथ को रवाना किया। इस अभियान के माध्यम से जिलेभर के किसानों को योजना की जानकारी देकर समय-सीमा के भीतर फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
उप संचालक ने बताया कि योजना के अंतर्गत ऋणी एवं गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। ऋणी किसान अपनी संबंधित बैंक शाखा, जहां किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खाता संचालित है, के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। वहीं गैर-ऋणी किसान निकटतम बैंक शाखा, पैक्स, प्राथमिक कृषि साख समिति, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा पीएमएफबीवाई पोर्टल एवं मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
खरीफ वर्ष 2026 के लिए धान (सिंचित एवं असिंचित), सोयाबीन, अरहर, मक्का, तिल एवं उड़द को अधिसूचित फसलों में शामिल किया गया है। इन फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 निर्धारित है।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते फसल बीमा कराएं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान निकटतम बैंक, सीएससी केंद्र अथवा कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।