नीमच। जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत 6 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन मालिकों एवं संबंधित पक्षों पर कुल 4 लाख 31 हजार 475 रुपए की शास्ति अधिरोपित की है। कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर की गई।
ग्वालटोली में रेत के अवैध परिवहन के तीन मामले-
3 सितंबर 2026 को तहसील नीमच के ग्राम ग्वालटोली में जांच के दौरान ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZG8978 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक नंदकिशोर पिता मदनलाल, निवासी ग्वालटोली के विरुद्ध कार्रवाई की गई। मामले में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,750 रुपए तथा 25 हजार रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित 28,750 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।
इसी दिन ग्वालटोली में ट्रैक्टर क्रमांक MP44AB1643 से रेत का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक कुंदल पिता छोटेलाल पटेल, निवासी ग्वालटोली के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसमें रॉयल्टी की 15 गुना राशि 1,875 रुपए तथा 25 हजार रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित 26,875 रुपए की शास्ति लगाई गई।
वहीं, 3 सितंबर को ही ग्राम ग्वालटोली में ट्रैक्टर क्रमांक MP09M9860 से रेत के अवैध परिवहन के मामले में वाहन मालिक राजमल पिता बसंतीलाल डुंगरवाल, निवासी विकास नगर, नीमच के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में 28,750 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।
चेनपुरा में गिट्टी का अवैध भंडारण-
26 अगस्त 2026 को तहसील नीमच के ग्राम चेनपुरा में भूमि सर्वे नंबर 368 पर खनिज गिट्टी का अवैध भंडारण पाए जाने पर के.के. गुप्ता कंस्ट्रक्शन प्रा. लि., उदयपुर, राजस्थान के विरुद्ध कार्रवाई की गई। मामले में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 54 हजार रुपए तथा 54 हजार रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 1 लाख 8 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।
बघाना में मुरूम के अवैध परिवहन पर 2.10 लाख की शास्ति-
20 अगस्त 2026 को तहसील नीमच के बघाना में जांच के दौरान डंपर क्रमांक RJ09GC5993 से मुरूम का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक गोपाललाल पिता हरिराम आंजना, निवासी बसेड़ा, जिला प्रतापगढ़ के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 10,500 रुपए तथा 2 लाख रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 2 लाख 10 हजार 500 रुपए की शास्ति लगाई गई।
जावद में खंडा पत्थर का अवैध परिवहन-
9 सितंबर 2026 को तहसील जावद में जावद थाने के सामने जांच के दौरान ट्रैक्टर स्वराज 735 क्रमांक MP44AB7225 से खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक अन्नु पिता भेरू, निवासी मोरका, तहसील जावद के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसमें रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,600 रुपए और 25 हजार रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित 28,600 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई।
समय पर राशि जमा नहीं की तो होगी वसूली-
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति की राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। शास्ति राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहनों को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर संबंधितों के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।