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January 12, 2023, 12:17 pm
BIG NEWS : जिले का नीमच सिटी थाना क्षेत्र और पति के पास जा रही महिला, तभी बीच रास्ते में आया आरोपी, फिर जब किया ये घिनौना काम तो थाने पहुंची पीड़िता, अब सलाखों के पीछे रहेगा बदमाश, पढ़े शब्बीर बोहरा की खबर 

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नीमच। पुष्पा तिलगांम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा महिला का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ कर उसकी लज्जा भंग करने वाले आरोपी घनश्याम पिता रंगलाल नागदा, उम्र-66 वर्ष, निवासी-गली नम्बर-2, माधवगंज मोहल्ला, जिला-नीमच को धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह के सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 23.09.2015 को सुबह के लगभग 8 बजे थाना नीमच सिटी क्षैत्र की हैं। पीड़िता उसके पति को चाय का पुछने के लिये घर से निकलकर छत की तरफ जा रही थी, कि आरोपी द्वारा पीड़िता का रास्ता रोक लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुवे उसकी लज्जा भंग की गई। पीड़िता द्वारा इसका विरोध किये जाने पर आरोपी वहां से चला गया। इसके पश्चात् पीड़िता द्वारा घटना की जानकारी उसके परिवार के सदस्यों को देने के पश्चात् उसकी रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 414/2015 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। प्रकरण में विवेचना के दौरान पीडिता व अन्य साक्षीगण के बयान लेते हुवे शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में पीड़िता सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।

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