भानपुरा। पुलिस अधीक्षक मन्दसौर अनुराग सुजानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ महेन्द्र तारणेकर तथा एसडीओपी गरोठ निकिता सिंह के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी भानपुरा निरीक्षक अवनीश श्रीवास्तव व उनकी टीम ने थाना भानपुरा के अपराध क्र 76/2023 धारा 302, 365, 34 भादवि में आरोपीगणो को अभिरक्षा में लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 03 मार्च 2023 को दोपहर 01 बजे रोडुसिंह पिता लालसिंह उम्र 26 साल निवासी बराड़ीखेड़ा थाना गरोठ ने थाने पर आकर सूचित किया कि मेरे चाचा कृपालसिंह पिता मांगीलाल उम्र 42 साल निवासी चन्दरपुरा थाना पगारीया जिला झालावाड़ को ग्राम सुठलीखेड़ा में मेरे चाचा के साले गोतमसिंह पिता उमरावसिंह निवासी सुठलीखेड़ा व उसके लड़के बबलु सिंह पिता कृपालसिंह निवासी चन्दरपुरा थाना पगारीया जिला झालावाड़ हा मु सुठलीखेड़ा ने अपने अन्य साथीयो के साथ मिलकर मेरे चाचा की हत्या कर दी है। उनका शाव ग्राम सुठलीखेड़ा में मेरे चाचा के ससुराल के बाड़े में पड़ा है। सूचना पर से पुलिस टीम ने रवाना होकर के पाया की गांव की सोरमबाई के पति कृपालसिंह का शव घायल हालत में भैंस बांधने के बाड़े में पलंग पर पड़ हुआ है। मौके पर पुलिस टीम ने विवेचना की तो पाया कि कृपालसिंह पगारिया थाने का हिस्ट्रीशीटर था जो की आये दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। दोनो पति-पत्नी चन्दरपुरा नामक गांव में रहते थे तथा पत्नी अपने पति कृपालसिंह की प्रताड़ना से तंग आकर अपने मामा के घर रातीखेड़ी चली गई थी किंतु जब कृपालसिंह अपनी पत्नी को परेशान करने की नियत से रातीखेड़ी भी चला गया तो रातीखेड़ी निवासी उसके साले कारुसिंह व कारुसिंह के पुत्र गोविन्द सिंह तथा उनके रिश्तेदार कारुसिंह पिता ईश्वरसिंह निवासी पाल्याखेड़ी ने सुठलीखेड़ा से कृपालसिंह के साले गोतमसिंह व उसके पुत्र बबलु सिंह को बुलाकर कृपालसिंह को पहले तो रातीखेड़ी में पीटा और बाद में रातीखेड़ी से जबरदस्ती लेकर सुठलीखेड़ा आए तथा सुठलीखेड़ा में गोतमसिंह के बाड़े में बांधकर पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
पुलिस ने मौके पर ही प्रकरण कायम किया तथा आरोपीयों की तलाश की जिनमें से आरोपी गोतमसिंह पिता उमरावसिंह उम्र 40 साल निवासी सुठलीखेड़ा, बबलु सिंह पिता कृपालसिंह जाति उम्र 18 साल निवासी चन्दरपुरा थाना पगारीया जिला झालावाड़ हा मु सुठलीखेड़ा, कालुसिंह पिता सज्जनसिंह उम्र 44 साल निवासी रातीखेड़ा थाना गरोठ को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया। शेष आरोपीयों की तलाश जारी है। जो थाना भानपुरा पर अपराध क्र 76/2023 धारा 302, 365, 34 भादवी का पंजीबद्द किया गया है।
उक्त कार्य में निरीक्षक अवनीश श्रीवास्तव, उनि बलवीर सिंह यादव, उनि पी एस रावत, सउनि जितेन्द्र सिंह सिसोदीया, सउनि गोपालकृष्ण चतुर्वेदी, सउनि नानुराम जोशी, सउनि गेंदालाल पलासीया, प्रआर 325 रघुवीर सिंह, आर 308 लोकेश अहीर, आर चालक 710 शैतान कछावा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।