प्रतापगढ़। नहर के पानी को लेकर हुए विवाद में हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 8 आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला पारसोला थाना क्षेत्र के आड़ हारामगरी गांव का है, जहां सिंचाई के लिए जाखम नहर के पानी को लेकर विवाद हुआ था। प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आशा कुमारी ने आरोपी दशरथ, लक्ष्मण, श्रवण, पदमा, थावरा, कालिया, राजपाल और बिजिया को दोषी मानते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा 31-31 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार, 7 नवंबर 2024 को पानी के विवाद के बाद 9 नवंबर की शाम आरोपियों ने लाठी, सरिया और पत्थरों से प्रार्थी के घर पर हमला कर दिया। हमले में प्रार्थी, उसका भाई और पिता रामा गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए पहले पारसोला और फिर उदयपुर ले जाया गया, जहां 10 नवंबर 2024 को रामा की मौत हो गई।
पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह और 44 दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपियों को हत्या सहित विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराया। मामले में राज्य पक्ष की ओर से लोक अभियोजक तरुणदास वैरागी ने पैरवी की।