चित्तौड़गढ़। वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर एवं अतिरिक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के निर्देशानुसार उदयपुर संभाग स्तर पर प्रथम पेंशन अदालत का आयोजन 27 अप्रैल 2026 को किया जाएगा।
कोषाधिकारी दिग्विजय सिंह झाला ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार आयोजित इस पेंशन अदालत में विशेष रूप से शिक्षा विभाग से संबंधित पेंशन प्रकरणों की सुनवाई होगी। पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को अपने प्रकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा तथा सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान आदेश में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अदालत में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों- विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित पुत्री एवं दिव्यांग आश्रितों के पेंशन प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग से 31 मार्च 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले या हो चुके कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए परिवेदनाएं आवश्यक दस्तावेजों सहित 25 मार्च 2026 तक कोष कार्यालय चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुत की जा सकती हैं।
पेंशन अदालत का उद्देश्य शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन एवं पेंशनरी लाभों के अनुमोदन में आ रही समस्याओं का शीघ्र एवं प्रभावी समाधान करना है।