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March 19, 2026, 3:10 pm
REPORT : कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई, औषधी एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम का पालन नहीं करने पर चार मेडिकल स्‍टोर्स के लाइसेंस निलंबित, पढ़े खबर 

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नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक डॉ.दिनेश प्रसाद के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा औषधि विक्रय संस्थानों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है और विशेषतः एनआरएक्स, नशे के रूप में दुरूपयोग की संभावना वाली दवाइयों के रिकॉर्ड की जाँच की जा रही है।औषधि निरीक्षक नीमच ने विभिन्न औषधि विक्रय संस्थानों के औचक निरीक्षण कर अनियमितताओं के आधार पर जिले में संचालित 4 मेडिकल स्टोर्स पर कार्यवाही की गई है।

औषधी निरीक्षक शोभित तिवारी ने बताया, कि उक्‍त निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थानों के संचालन में विभिन्न अनियमितताएं पाई गई, जिनके आधार पर संस्थानों को औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी नीमच द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये। जिसके प्रतिउत्तर में संचालकों द्वारा संतोषजनक तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत ना कर पाने के कारण औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत नियमों के उल्लंघन पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मेसर्स पाटीदार मेडिकल एंड जनरल स्टोर रामपुरा का लाइसेंस छह  दिवस, मेसर्स दिशा मेडिकल चिताखेड़ा का लाइसेंस 5 दिवस, मेसर्स श्री देव मेडिकल स्टोर खोर का लाइसेंस 4 दिवस,  मेसर्स सावलिया मेडिकल सरवानिया महाराज का लाइसेंस 4 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।

औषधी निरीक्षक ने बताया कि विभाग द्वारा नीमच जिले के समस्त औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया है, कि वे संस्थान संचालन के दौरान औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का पालन सुनिश्चित करें एवं एनआरएक्स, नशे के रूप में दुरूपयोग की संभावना वाली दवाइयों के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित करें।औचक निरीक्षण के दौरान औषधि विक्रय संस्थान का संचालन नियमानुसार ना पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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