नीमच। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अवैध खनिज उत्खनन के एक प्रकरण में सख्त कार्रवाई करते हुए 5 लाख 77 हजार 500 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है।
जारी आदेश के अनुसार वाहन मालिक सांवरिया कन्स्ट्रक्शन इन्फाटेक लिमिटेड द्वारा मुरूम का अवैध उत्खनन किया गया था। इस पर खनिज की रॉयल्टी का 15 गुना 2 लाख 88 हजार 750 रुपये अर्थदंड तथा 2 लाख 88 हजार 750 रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में वसूले जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 1000 रुपये प्रशमन शुल्क सहित कुल 5 लाख 77 हजार 500 रुपये की शास्ति निर्धारित की गई है।
कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को निर्देशित किया है कि आरोपित राशि 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय में राशि जमा नहीं होने पर संबंधित के विरुद्ध भू-राजस्व संहिता के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी।