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March 20, 2026, 11:07 am
KHABAR : गांधीसागर जलाशय का मत्स्य विक्रय अनुबंध निरस्त, बैंक गारंटी न जमा करने पर कार्रवाई, 124 लाख मत्स्य बीज संग्रहण लक्ष्य में केवल 38.96 लाख का ही संग्रहण, पढ़े खबर 

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भोपाल/नीमच। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ (सह.) मर्यादित, भोपाल ने गांधीसागर जलाशय के मत्स्य विक्रय अनुबंध को निरस्त करने की अनुमति प्रदान की है। यह कार्रवाई अनुबंधधारक द्वारा निर्धारित समय सीमा में बैंक गारंटी और बकाया राशि जमा न कराने के कारण की गई।

मत्स्य महासंघ के मुख्य महाप्रबंधक रवि कुमार राजमित्रे के अनुसार, अनुबंधधारक को अनुबंध की शर्तों के तहत बैंक गारंटी जमा कराने के लिए तीन माह का समय दिया गया था। बावजूद इसके आज तक बैंक गारंटी जमा नहीं कराई गई और वर्ष 2025-26 की निविदा प्रक्रिया के अनुसार देय राशि पर दण्ड ब्याज भी नहीं भरा गया।

पत्र में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 124 लाख मत्स्य बीज संग्रहण लक्ष्य के विरुद्ध केवल 38.96 लाख का ही संग्रहण हुआ, जो अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना गया। पहले भी नोटिस जारी कर 16 फरवरी 2026 तक का समय दिया गया था, लेकिन आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई।

इन परिस्थितियों को देखते हुए मत्स्य महासंघ ने 24 नवंबर 2025 को किए गए अनुबंध को निरस्त करने की अनुमति दी है। साथ ही, बकाया राशि वसूलने के लिए विस्तृत प्रस्ताव मुख्यालय भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

यह आदेश मुख्य महाप्रबंधक रवि कुमार राजमित्रे द्वारा 18 मार्च 2026 को भोपाल से जारी किया गया है।

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